Rent House Rule: अब किराए पर घर देनें से पहलें जान लें सरकार के नए नियम , वर्ना हो सकती है मकान मालिक पर कार्यवाही
Rent House Rule:अगर आप भी अपने मकान को किराए पर देते है? अगर हां तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये खबर सुन आपको लग सकता है झटका।

Rent House Rule: कई लोग मकान बना कर किराए पर दें देते है , एक तरीके से अपना इनकम सोर्स बना लेते है। ताकि भविष्य में उनका अपना काम चले न चले किराए से तो इनकम आएगी ही। अधिकतर लोग प्रॉपर्टी पर इसलिए पैसा लागते है और घर को किराए पर देते है। अगर आप भी अपने मकान को किराए पर देते है? अगर हां तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये खबर सुन आपको लग सकता है झटका।
सरकार मकान मालिकों के लिए एक नया नियम लेकर आयी है। मकान को किराए पर देने के सम्बंधित नियम बदल दिए है। ऐसे मे अगर आप किराए पर मकान देने की सोच भी रहे है तो ऐसे मे आप पर कार्यवाही हो सकती है।
पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद में बजट पास करते हुए घर को किराए पर देने के सभी कानूनों को बदल दिया गया है और नया कानून पेश कर दिया है। अब मकान मालिकों को अपने घर को किराए पर देने को लेकर नियमों में किए है बदलाव , आइये जानते है इस खबर को विस्तार में ....
इस दिन से लागू होंगे नए नियम (Rent House Rule)
मोदी सरकार आम बजट में किराए को लेकर होने वाले अपडेट के बारे में बताएंगी। सरकार ने मकान मालिकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी के नियमों में बदलाव को लेकर बनाये है ये नए नियम। वही आपको बता दे , नए नियमों के अनुसार अब जो भी अपना मकान किराए पर देगा , उसको सरकार को टैक्स चुकाना ही पड़ेगा।
नई नियामवली के अनुसार,मकान मालिकों को अब किराए पर दिए मकान से होने वाली आमदनी को इनकम प्रूफ हाउस प्रॉपटी के तौर पर दिखाना होगा। दरअसल , इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी कमाई से है ,किसी भी शक्श को अपनी होम प्रॉपर्टी से हुए आय पर कर देना होगा।
टैक्स संबधित नियमों में हुआ बदलाव (Rent House Rule)
अगर हम आसान भाषा में समझे तो अब किराए पर दिए मकान से होने वाली राशि पर टैक्स देना होगा। केंद्रीय बजट के दौरान सरकार इस नियम को सिर्फ मकान मालिक के लिए ही लेकर आयी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया की ये नियम साल 2025 से लागू होगा।
हालांकि इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों को कुछ कट देने का प्रवधान दिया गया है। वही अब वो प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू का 30 प्रतिशत टैक्स सेव कर सकेंगे। ये टैक्स डिडक्शन के तहत आता है। इसका मतलब ये है की सरकार आपको कई तरह की चीजों पर छूट देगी।