अगर दिल्ली चुनाव में दिख रही है आपको गड़बड़ी , तो इस तरीके से करें शिकायत, तुरंत होगी कार्यवाही
Delhi Election 2025: अगर चुनाव आयोग के दौरान किसी भी प्रकार कि गड़बड़ी दिख रही है तो आम जनता भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। उन्होंने बताया कि सी -विजिल ऐप कि मदद से निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

Delhi Election 2025: दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेसवर्ता कर चुनाव की तारिको का ऐलान किया। उन्होंने बताया दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान एकसाथ कराये जाएंगे। यहां 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को मतगणना कराई जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया की चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में अचार सहिंता लागू कर दी गयी है। आचार सहिंता का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
वही चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली चुनाव में जनता के हाथ में एक ऐसा हथियार होगा , जिससे वे चुनाव में हो रही गड़बड़ी को तुरंत रोक सकते है। चुनाव आयोग के मुताबिक , अगर चुनाव आयोग के दौरान किसी भी प्रकार कि गड़बड़ी दिख रही है तो आम जनता भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। उन्होंने बताया कि सी -विजिल ऐप कि मदद से निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस पर शिकायत दर्ज होने के बाद निर्धारित समय के अंदर कार्यवाही कि जायेगी। इस ऐप के माध्यम से आचार सहिंता उल्लंघन के भी शिकायत ऑनलाइन कि जा सकती है। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से .....
ऐसे डाउनलोड करें ऐप
चुनाव आयोग का सी - विजिल ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें अपने स्मार्टफोन के ऐप स्टोर में जाना होगा। यह ऐप iOS और एंड्राइड दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है। सी-विजिल ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद एक ओटीपी जाएगा। उसे सबमिट करने के बाद अन्य जानकारी मांगी जायेगी। इसमें आपको अपना नाम, राज्य, जिला , विधानसभा व् पता भरकर सबमिट करना होगा।
इस तरह होगी शिकायत
एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐप को होमपेज खुल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिखाई देगा। यहां आपको आचार सहिंता उल्लंघन , मतदान में गड़बड़ी कि शिकायत दर्ज करा सकते है। ख़ास बात यह है कि ऐप में आप सबूत के तोर पर ऑडियो , वीडियो और फोटो भी चुनाव आयोग के पास भेज सकते है। चुनाव आयोग सी - विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों पर 100 घंटे के अंदर कार्यवाही करता है। आयोग आपकी लोकेशन के पास मौजूद मजिस्ट्रेट को शिकायत पर कार्यवाही का आदेश देता है।