MONDAY 28 APRIL 2025
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सावधान! ट्रेन में 'घी' ले जाने को लेकर रेलवे ने तय किए नियम, जानें पूरी जानकारी

क्या आपको पता है कि ट्रेन में घी ले जाने को लेकर रेलवे के कुछ खास नियम हैं? अगर आपने इनका पालन नहीं किया तो परेशानी हो सकती है

सावधान! ट्रेन में 'घी' ले जाने को लेकर रेलवे ने तय किए नियम, जानें पूरी जानकारी

Indian Railway: भारतीय रेल देश की सबसे बड़ी और आम जनता के लिए सबसे सुलभ यात्रा सेवा है. कई लोग ट्रेन से अपने घरेलू सामान, खाने-पीने की चीज़ें और जरूरत का सामान लेकर सफर करते हैं. इन्हीं में से एक आम चीज है – घी. कई बार लोग अपने साथ घी लेकर यात्रा करते हैं, खासकर गांव से शहर या तीर्थ यात्रा के दौरान. लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में घी ले जाने को लेकर रेलवे के कुछ खास नियम हैं? अगर आपने इनका पालन नहीं किया तो परेशानी हो सकती है. आइए जानते हैं ट्रेन में घी ले जाने से जुड़े नियम और जरूरी बातें...

क्या ट्रेन में घी ले जाना मना है?

नहीं, ट्रेन में घी ले जाना पूरी तरह से मना नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं. अगर आप सीमित मात्रा में और सही तरीके से पैक किया हुआ घी ले जा रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी. लेकिन अगर आप घी को लापरवाही से या बड़ी मात्रा में ले जाते हैं, तो यह रेलवे के नियमों के खिलाफ हो सकता है.

कितना घी ले जा सकते हैं और कैसे?

भारतीय रेलवे के अनुसार:

1. आप घी को व्यक्तिगत सामान की तरह ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा 20 किलो से अधिक नहीं होनी चाहिए.

2. घी को लीक-प्रूफ और सुरक्षित कंटेनर में पैक करना जरूरी है, जैसे कि टिन के डिब्बे या मजबूत प्लास्टिक के कंटेनर.

3. घी अगर लीक करता है या किसी तरह से बदबू फैलाता है, तो ट्रेन स्टाफ को अधिकार है कि वह आपको उस सामान को ट्रेन से बाहर करने को कह सकता है.

किन स्थितियों में घी ले जाना मना है?

कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब ट्रेन में घी ले जाना मना होता है:

बड़ी मात्रा में घी (व्यवसायिक स्तर पर): यदि आप बहुत बड़ी मात्रा में घी ले जा रहे हैं, तो आपको इसे व्यक्तिगत लगेज में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में आपको इसे पार्सल के रूप में बुक कराना होगा.

गलत पैकिंग: अगर घी को ठीक से पैक नहीं किया गया है और वह लीक हो रहा है या यात्रियों को असुविधा हो रही है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन: घी ज्वलनशील नहीं है, लेकिन यदि इसे अन्य ज्वलनशील या प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ ले जाया जा रहा है, तो रेलवे कार्रवाई कर सकती है.

किन डिब्बों में कितना सामान ले जाना है मान्य?

रेलवे ने हर क्लास के लिए सामान की एक निश्चित सीमा तय की है:

स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम तक

AC 3 Tier: 40-50 किलोग्राम तक

AC 2 Tier: 50 किलोग्राम तक

AC First Class: 70 किलोग्राम तक

इसमें यदि आपका कुल सामान (घी सहित) इस सीमा को पार करता है, तो आपको अतिरिक्त लगेज शुल्क देना होगा या पार्सल बुक करना होगा.

क्या करना चाहिए सफर से पहले?

1. घी को अच्छे से पैक करें ताकि वह लीक न हो.

2. घी की मात्रा सीमित रखें – 20 किलो से ज्यादा नहीं.

3. अगर आप व्यापार के लिए ले जा रहे हैं, तो पार्सल वैन से बुकिंग कराएं.

4. किसी भी तरह की ज्वलनशील या नियम के विरुद्ध सामग्री साथ में न रखें.

अगर आप ट्रेन में सफर के दौरान घी साथ ले जाना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से संभव है – बशर्ते आप रेलवे के नियमों का पालन करें. सुरक्षित पैकिंग, मात्रा की सीमा और अन्य यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए आप बिना किसी परेशानी के सफर कर सकते हैं. कोई भी सामान ले जाने से पहले नियम जान लेना और उनका पालन करना ही समझदारी है.

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