बीते शनिवार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई, जिससे कानून से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया—अगर भीड़ में किसी की हत्या हो जाए तो दोषी कौन होगा? भारतीय कानून के अनुसार, अगर कोई भीड़ में शामिल होकर हिंसा करता है तो वह दोषी माना जाता है, भले ही उसने खुद हमला न किया हो। IPC की धारा 147 और 148 के तहत 2 से 3 साल की सजा का प्रावधान है।
-
स्पेशल्स16 Feb, 202511:51 PMभीड़ में हुई मौत पर किसकी होगी जिम्मेदारी? क्या कहता है भारतीय कानून?
-
न्यूज16 Feb, 202511:38 AMफ़ोटो दिखाकर शख़्स ने बताया, मर गई बेटी-पत्नी, ग़ायब हो गया बेटा, चीख-चीख कर बुरा हाल
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कई परिवार उजड़ गए, एक परिवार ने भगदड़ का सच बताते हुए कहा कि, आँखों के सामने बेटी,पत्नी की मौत हो गई, बेटा ग़ायब हो गया
-
न्यूज16 Feb, 202511:35 AMकुली ने भगदड़ का खोल दिया राज, उगला पूरा सच | New Delhi Railway Station Stampede
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 44 साल से कमा कर रहे कुली ने भगदड़ का पूरा सच बता दिया, विस्तार से सुनिए
-
न्यूज16 Feb, 202511:18 AM18 मौत पर बवाल के बाद रेल मंत्री ने क्या कह दिया ? New Delhi Railway Station Stampede LIVE Updates
नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार रात को भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर है, घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, हादसे के बाद रेल मंत्री ने क्या कहा, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर
-
न्यूज16 Feb, 202511:00 AMनई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे पर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान, उच्चस्तरीय कमेटी कर रही जांच
नई दिल्ली स्टेशन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने शनिवार की रात स्टेशन पर हुए हादसे में प्लेटफॉर्म बदलने के कारण मची भगदड़ की वजह का खंडन किया।
Advertisement