राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना जंग का मैदान, दिग्गज वकील और धनखड़ आमने-सामने!
वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सिब्बल ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रधान होता है. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान ने दी है.
Advertisement