बजट में मध्यम वर्ग की भरी झोली, जानिए क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता?
Budget 2025:बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे ऐलान किए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा। वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया।

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। बजट में की गई घोषणाओं के कई चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है तो वहीं कई चीजें सस्ती भी होंगी।बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे ऐलान किए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा। वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....
- कई मेडिकल उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर से जुड़ी दवाओं को शून्य बेसिक कस्टम ड्यूटी की सूची में जोड़ा गया है। इससे इनके भी दाम कम होंगे।
- आयातित मोटरसाइकिलों की विभिन्न श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पांच से 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है।
- घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम लूम्स के आयात शुल्क को 7.5 को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे इस क्षेत्र में एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और कपड़ों के दाम कम होने की उम्मीद है।
- वेट ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर पर इम्पोर्ट शुल्क को शून्य कर देने से इनके उत्पाद भी सस्ते होने की उम्मीद है।
- इसके अलावा, एलसीडी/एलईडी टीवी सेट के लिए ओपन सेल्स विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने से टेलीविजन सेट सस्ते होने की उम्मीद है।
- सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य करने की घोषणा की है।
- इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम होने की उम्मीद है।
- तैयार कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी ज्यादा हो) कर दिया गया है।
- इसके अलावा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है। इससे इनके दाम भी बढ़ेंगे।
- वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया।
- वहीं, अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी। इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी।
- वित्त मंत्री द्वारा बजट में ऐलान किया गया कि टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने 4 साल तक रिटर्न भरने की भी राहत दी है। असिसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा।
- इसके साथ ही सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
- बजट में प्रॉपर्टी को लेकर किए गए ऐलान से भी मध्यम वर्ग को भी राहत मिलेगी। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर करदाताओं को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर ही सीमित थी।
- वरिष्ठ नागरिकों को भी बजट में सरकार द्वारा तोहफा दिया गया है। अब 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये थी।
Advertisement