लेट ITR फ़ाइल करने वालों ने आयकर विभाग की करवा दी मोटी कमाई
आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की थी बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम तारीख़ तक अपना ITR फ़ाइल नहीं किया जिसके चलते अब उन्हें लेट फीस या पेनल्टी भी देनी पड़ रही हैजो सरकार के खजाने में जा रही है ।

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख़ 31 जुलाई 2024 तय की थी जो अब निकल चुकी है। इस तारीख तक 7.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपनी आय का ब्योरा यानि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था हालांकि बहुत सारे लोगों ने डेडलाइन तक किसी कारण से अपना आईटीआर नहीं दाखिल कर पाए थे और अब ऐसे लोग बिलेटेड ITR फ़ाइल कर रहे है जिसके लिए उन्हें अपने टैक्स के एमाउंट के हिसाब से लेट फ़ीस भी जमा करना पड़ रहा है। इससे आयकर विभाग के खाते में अच्छी ख़ासी रक़म भी पहुंच रही है।
अगर इनकम टैक्स पोर्टल की बात की जाए तो विभाग की ओर से जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक़ 22 अगस्त तक 7.4 करोड़ (7,42,75,307) लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। विभाग के डाटा नज़र डाले तो 1 अगस्त से 22 अगस्त तक 13.94 लाख से अधिक लोगों ने बिलेटेड ITR फ़ाइल किया है लेकिन ये ITR किस प्रकार के है विभाग ने इसकी जानकारी फ़िलहाल नहीं दी है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि इनमें से कुछ रिटर्न ऐसे हो सकते है, जिनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा/देय तिथि 31 अक्टूबर या 30 नवंबर है ।
लेट ITR फ़ाइल करने पर विभाग लगती है पेनाल्टी
आयकर विभाग के नियम के अनुसार अगर कोई तय तारीख़ के बाद अपना रिटर्न फ़ाइल करता है तो विभाग लेट फ़ीस के साथ ITR रिसिव करता है। इसके लिए विभाग ने नियम बनाए है, नियम के मुताबिक़ लेट ITR फ़ाइल करने वालों से विभाग 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लेती है। 5 लाख रुपये तक की टैक्स लायबिल्टी इनकम वाले छोटे करदाताओं को केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होता है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चलते है कि सामान्य आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोग 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बस उन्हें पेनाल्टी की रक़म भी अदा करनी पड़ेगी।
ITR से आयकर विभाग को 3,48,74,72,500 कमाई का अनुमान
ऐसे में आगर अनुमान लगाया जाए कि लेट ITR फ़ाइल करने की की संख्या का पचास प्रतिशत लोगों ने भी अगर लेट फ़ीस दी होगी तो सरकार की भारी भरकम कमाई हुई होगी और आने वाले समय में ये आँकड़ा और बढ़ने का अनुमान भी है। आंकड़ों पर नज़र डाले तो 1 अगस्त से 22 अगस्त तक जिन 13.94 लाख लोगों में से 50% टैक्सपेयर्स ने देरी से आईटीआर दाखिल किया है, तो सरकार को देरी से ITR दाखिल करने के लिए पेनाल्टी से 3,48,74,72,500 रुपये की कमाई होने का अनुमान है। और अभी ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अभी भी लेट फ़ीस के साथ लोग ITR फ़ाइल कर रहे है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश कि जनता में जो लोग किसी वजह से ITR फ़ाइल करने में देरी की उसके चलते सरकारी ख़ज़ाने में धनवर्षा भी हो रही है।
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